पैसे, मोबाइल छीनने पर 2 को 10-10 साल की जेल, जुर्माना
भिवानी, 10 जून (हप्र)
गांव बापोड़ा निवासी व्यक्ति को लिफ्ट देकर उससे पैसे व मोबाइल फोन छीनकर ले जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस- दस साल की कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना ना भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव बापोड़ा निवासी हिमांशु 2 जून 2024 की रात को गांव जाने के लिए वैश्य कॉलेज चौक के पास किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक आए और उन्होंने बापोड़ा के लिए लिफ्ट देने की बात कही। हिमांशु उनके साथ बाइक पर बैठ गया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में दोनों आरोपी हिमांशु से उसका का पर्स, मोबाइल फोन व सामान छीन कर ले गए। सदर थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। सदर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने बाइक पर लिफ्ट देकर मोबाइल फोन, पैसे व अन्य सामान छीनकर ले जाने के मामले में तोशाम की बीपीएल बस्ती निवासी अक्षय व मोहिल उर्फ मोनी को को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।