युवक की हत्या करने के प्रयास में 2 दोषियों को 10 साल कैद
जींद (जुलाना),1 अक्तूबर (हप्र)
मखंड गांव में युवक की हत्या का प्रयास करने के मामले में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत जसबीर सिंह अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जीन्द द्वारा 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मंगलवार को पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्तूबर, 2020 को पुलिस चौकी मंडी उचाना में सूचना प्राप्त प्राप्त हुई कि नरेश कुमार वासी मखंड लडाई झगड़े में लगी चोटों के कारण नागरिक अस्पताल जींद में दाखिल हुआ है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर घायल का बयान अंकित किया। घायल नरेश कुमार वासी मखण्ड तहसील उचाना ने अपने बयान में बताया कि 6 अक्तूबर 2020 को उनका भानजा सुशील कुमार वासी फुलिया कलां घर से खाना खाकर पोल्ट्री फार्म पर जाकर सो गया। रात को करीब 11 बजे सोनू, मन्दीप वासी मखन्ड फार्म के सामने आए और धमकी देने लगे। भानजे सुशील ने उसे फोन कर घटना की जानकारी दी। वह फार्म पर गए तो मन्दीप व सुशील ने उनके उपर लाठी और गंडासे से हमला कर दिया। जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाहों को अदालत में पेश किया जिसके परिणामस्वरूप अदालत जसबीर सिंह अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जीन्द ने साक्ष्यों के आधार दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।