पहलवान जगदीश भोला सहित 17 लोगों को सजा
मोहाली, 30 जुलाई (हप्र)
ईडी की विशेष अदालत में 6 हजार करोड़ रुपये की इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी व अर्जुन अवार्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद जगदीश भोला सहित 17 लोगों को सजा सुनाई है। इसमें भोला की पत्नी व ससुर भी शामिल हैं। हालांकि आज भोला अदालत में पेश नहीं हुआ, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया जबकि मामले से जुड़े अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। लगभग 11 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। वर्ष 2013 में ईडी ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी। दोषियों को पीएमएल एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।
अदालत ने मनी लॉड्रिंग मामले में दोषी जगदीश भोला, अवतार उर्फ तारी को 10 साल की कैद व 50-50 हजार जुर्माना, मनप्रीत सिंह, सुखराज सिंह, सुखजीत सिंह, दविंदर सिंह व मनिंदर सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज, सूरज बजाज व अंकुर बजाज को 5-5 साल की कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, अवतार सिंह की पत्नी संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलख, गुरमीत कौर, अमरजीत कौर व भोला के ससुर दिलीप सिंह मान को 3-3 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया है।
ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह (जिन्होंने पूरे मामले की जांच की) ने बताया कि आज जिस मनी लॉड्रिंग मामले में जगदीश भोला व अन्य 17 लोगों को सजा सुनाई गई है, यह मामला इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि मनी लॉड्रिंग मामले में चार चार्जशीट फाइल की थी जिसमें ईडी अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में भोला व उसके परिवार सहित कुल 23 आरोपी थे। इनमें 4 आरोपियों की ट्रॉयल दौरान मौत हो चुकी है और दो आरोपी भगौड़े हैं जबकि 17 को सजा सुनाई गई है।