चंडीगढ़, 17 जून (ट्रिन्यू)सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से पात्र कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को 15000 रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए संयुक्त रूप से विकल्प चुनने के लिए और समय और अवसर प्रदान किया था। यह फैसला केवल उन लोगों के संबंध में था जो 1 सितंबर, 2014 के बाद भी सेवा में बने रहे। परिणामस्वरूप, ईपीएफओ के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय को 24250 ईपीएस सदस्यों से आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 19367 संयुक्त विकल्प के प्रारूप पर थे, जो 1 सितंबर, 2014 के बाद भी सेवा में बने रहे। ये देश में सबसे अधिक थे। जांचे जाने वाले अभिलेखों की संख्या, मात्रा और लिए जाने वाले तर्कसंगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने कार्यालय समय से परे एक मिशन मोड में काम किया और शनिवार व छुट्टियों को भी एक असाधारण कर्तव्य के रूप में काम किया।अपने अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम पखवाड़े के लिए कार्य पर लगाने के बाद, ऐसे संयुक्त विकल्प आवेदकों में से 14158 को उच्च वेतन पर पेंशन के लिए पात्र माना गया।