1156 पेजों का चालान कोर्ट में पेश
कनीना, 14 जून (निस)
कनीना-दादरी मार्ग पर उन्हाणी गांव के समीप 11 अप्रैल को ईद के अवकाश के दिन जीएल स्कूल बस हादसे में कथित रूप से संलिप्त स्कूल की प्रिंसिपल, शिक्षा समिति सचिव, चेयरमैन, एमडी व बस चालक सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को पुलिस ने एसडीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया| 1156 पेज के चालान में 105 व्यक्तियों को गवाह बनाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से अदालत द्वारा किसी भी आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार नहीं की गई है।
हादसे में झाड़ली गांव के 4 तथा धनौंदा के दो बच्चों सहित 6 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और ज्यादातर घायल हो गए थे। इधर, पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए 11 मई को उन्हाणी में न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया था| इसमें वक्ताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिजनों को एक-एक करोड तथा घायलों को 50-50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने, मृतक छात्रों को शहीद का दर्जा देने, चेयरमैन राजेन्द्र सिंह लोढ़ा को ग्रीवेंस कमेटी से हटाने, स्कूल की मान्यता रदद् करने की मांगें रखी गई थीं। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है।
परिजनों ने कहा कि पुलिस ने केस की संवेदनशीलता को देखते हुए हादसे के आरोपी एवं दोषी बस चालक धर्मेंद्र वासी सेहलंग, स्कूल की प्राचार्या दीप्ती राव, जीएल शिक्षा समिति के सचिव होशियार सिंह, चेयरमैन राजेंद्र सिंह लोढा, एमडी सुभाष चंद के अलावा बस चालक के साथ बस में शराब पीने वाले हरीश, भूदेव, संदीप व नरेश कुमार सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना इंचार्ज सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से 1156 पेज का चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है।