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नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

11:32 AM Sep 11, 2024 IST
नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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रेवाड़ी, 10 सितंबर (हप्र)
फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने एक नाबालिगा का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है। थाना जाटूसाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। पीछे से उनके पड़ोस के गांव का रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर पर अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसकी बेटी से
दुष्कर्म किया और अगले दिन उसकी बेटी को अपनी बाइक पर बैठा कर गांव के निकट छोड़कर फरार हो गया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जाटूसाना में अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी।

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