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गाड़ी लूट के दोषी को 10 साल की कैद

07:15 AM May 31, 2024 IST
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सोनीपत, 30 मई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने गाड़ी लूट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में दूसरे आरोपी ने घटना के बाद पुलिस टीम से घिरने पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
पानीपत के गांव राक्सेड़ा निवासी सुदेश कुमार ने 15 फरवरी, 2018 को गन्नौर पुलिस को बताया था कि वह अपनी इनोवा गाड़ी में सवार होकर ट्रक चालक की तलाश में गन्नौर आए थे। वहां पर गांव बांय के निकट स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास चाय पीकर वह समालखा की तरफ चलने लगे। तभी दो युवकों ने उनसे लिफ्ट मांग ली। गाड़ी में सवार होते ही एक युवक ने पिस्तौल तान दी थी। जिसके बाद वह गाड़ी रोककर बाहर आ गये। युवक गाड़ी लेकर खुबडू-शाहपुर रोड की तरफ भाग गये। सुरेंद्र ने तुरंत मामले की शिकायत गन्नौर पुलिस को दे दी। जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी थी। दोनों युवक खुबडू के पास नाका तोड़ कर भागे तो पुलिस उनके पीछे लग गई थी।
पुलिस के पीछा करने पर युवक गाड़ी छोड़ कर गोहाना के गांव शामडी-चिढ़ाना के पास खेतों में जा घुसे। पुलिस ने गोहाना पुलिस की मदद से खेतों में घुस कर दोनों युवकों को घेर लिया। इस दौरान एक युवक ने खुद को अपनी पिस्तौल से गोली मार ली। पुलिस ने दूसरे को दबोच लिया। गोली मारकर आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान मूलरूप से भिवानी जिले के गांव सांगा निवासी आशीष के रूप में हुई थी। वह घटना के समय भिवानी के हुनामल प्याऊ क्षेत्र में रह रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जींद के गांव करसौला निवासी सोनू के रूप में हुई थी। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने आरोपी सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को लूट के आरोप में 10 साल कैद की सजा दी है। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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