बालिका से दुष्कर्म के प्रयास पर 10 साल की सजा
हिसार (हप्र)
दस वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास करने के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने दोषी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस बारे में हिसार पुलिस ने मार्च, 2021 में पीडि़ता की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता की मां ने बताया था कि 15 मार्च, 2021 को रात को उसकी 10 साल की बेटी और उसका पति घर पर सो रहे थे। रात को करीब 12 बजे पति ने फोन कर बताया कि कोई घर में घुस आया और बेटी को उठाकर ले गया। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंची तो एक महिला उसकी बेटी को छोड़कर चली गई। उसने बेटी को देखा तो वह काफी डर हुई थी। बाद में पता चला कि सिकंदर ने उसकी बेटी को घर से उठाकर ले गया था और एक प्लॉट में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।