चुनाव प्रचार में सिक्योरिटी को छोड़कर चल सकेंगे 10 वाहन
चंडीगढ़, 30 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आमचुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड-शो, चुनाव रैलियों के लिए जनसाधारण को असुविधा न हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केवल चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े वाहनों के काफिलों में यदि कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य का मंत्री या अन्य विशेष व्यक्ति शामिल है तो काफिलों को 10 वाहनों में तोड़ा जाएगा और दूसरे काफिले में कम से कम 100 मीटर का फासला होगा। अग्रवाल ने कहा कि एक बाइक पर एक से डेढ़ फीट के झंडे को साथ लेकर चलने की अनुमति होगी।
रोड-शो के समय जनसाधारण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। रोड़ शो के दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।