हिसार सिविल सर्जन को नहीं मिली अग्रिम जमानत
05:00 AM Jan 05, 2025 IST
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हिसार, 4 जनवरी (हप्र)
पीएनडीटी एक्ट के तहत हांसी के एक अस्पताल संचालक को जेल भेजने की धमकी देकर पांच लाख रुपये लेने और फिर से और रकम मांगने के आरोप में दर्ज मामले में हिसार की अदालत ने हिसार के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. नरेश वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस बारे में हिसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 अगस्त, 2023 को हांसी के उत्तम नगर स्थित बालाजी अस्पताल के संचालक डॉ. साहिल की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। 29 जुलाई, 2023 को दो डॉक्टर आये और उसे और उसकी पत्नी को जेल भेजने की धमकी दी।
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