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हिमाचल में पानी की छोटी बोतलों पर प्रतिबंध

06:52 AM Apr 24, 2025 IST
शिमला, 23 अप्रैल(हप्र)

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पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राज्य के तमाम सरकारी कार्यालयों में बोतल बंद पानी पर बैन लगा दिया है। सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों के साथ साथ अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, बैठकों व कार्यक्रमों में बोतल बंद पानी के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने जीव अनाशित कूड़ा कचरा कानून के प्रावधानों के तहत पाबंदी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक के पानी की बोतलों के उपयोग पर रोक रहेगी। देश में सिंगल यूज व रिसाइक्लिड रंगीन प्लास्टिक के थैलों के साथ साथ प्लास्टिक कटलरी पर पाबंदी लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बुधवार को शिमला में कहा कि यह निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने के दृष्टिगत लिया गया है। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि अब प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलें, स्टील के कन्टेनर व वॉटर डिस्पैंसर जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे।

डीसी राणा ने कहा कि सरकारी संस्थाएं लोगों को प्लास्टिक की छोटी बोतलों के उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इन प्रतिबंधित वस्तुओं के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के अधिकार भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं, खाद्य सामग्री परोसने या उपयोग में लाई जाने वाली कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल थालियों को सड़कों की ढलानों, नालियों, जंगलों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिर परिसरों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों तथा दफ्तरों आदि में फेंकने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि छोटी पीईटी बोतलों पर यह प्रतिबंध आगामी एक जून से प्रभावी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कुछ अन्य जीव अनाशित वस्तुओं के उपयोग और इस प्रावधान के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के कचरे को फेंकने पर भी प्रतिबंध लगाया है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।

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वाहनों में कार बिन्स लगाना भी अनिवार्य

डीसी राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स लगाना भी अनिवार्य किया है ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। प्रदेश सरकार ने वाहन में कार बिन्स न लगाने पर 10 हजार रुपये और जैव कचरा इधरउधर फेंकने पर 1500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है। यह प्रावधान आगामी 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होंगे।

 

 

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