हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग अस्वीकर
मनीमाजरा (चंडीगढ़) 24 जनवरी (हप्र)
चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बार चुनाव के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। वहीं, मेयर कुलदीप की हाथ खड़े करके मतदान करवाने की अपील को खारिज कर दिया गया है। मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुलदीप कुमार की तरफ से बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था, जिस पर शुक्रवार को अर्जेंट में सुनवाई हुई। कुलदीप कुमार ने 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव में सीक्रेट बैलट पेपर की बजाए हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग की थी।
आम आदमी पार्टी के वकील के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया लेकिन अदालत ने कहा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए वह हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर की तौर पर नियुक्त करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। इससे पहले यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट में उन्होंने बताया था कि नगर निगम में 29 अक्तूबर को प्रस्ताव पारित किया गया था कि मेयर का चुनाव हाथ उठाकर होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन इस पर दोबारा विचार करे, क्योंकि प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रशासन ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दूसरी चुनौती उन्होंने 24 जनवरी को चुनाव करवाने को लेकर दी थी। तब कोर्ट ने 29 जनवरी तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे।