शिमला, 10 जनवरी (हप्र)आईपीएस इलमा अफरोज बद्दी में ही एसपी बनी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके तबादले पर रोक लगा दी है। इल्मा अफरोज़ को बद्दी में ही पुलिस अधीक्षक लगाए रखने की याचिका पर आज प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसके उपरांत हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इल्मा अफरोज का तबादला रद्द करने और उन्हें बद्दी में ही एसपी लगाए रखने को लेकर सुच्चा राम नामक व्यक्ति द्वारा जन हित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता आरएल चौधरी ने कहा कि अदालत ने बद्दी में एसपी की तैनाती के लिए सरकार से तीन अधिकारियों के नाम मांगे थे लेकिन सरकार ये नाम नहीं दे सकी। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी का कहना है कि नवंबर माह में आम जनता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर किया और अनुरोध किया गया था कि पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज को बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए, ताकि आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके, लेकिन आज तक, मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रतिवादी अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे।