हरियाणा : भर्तियों में नहीं मिलेंगे सामाजिक-आर्थिक आधार के 5 अंक
चंडीगढ़, 28 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में अब सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सामाजिक आर्थिक आधार पर पांच अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल निवासियों को सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों के वेटेज को हटा दिया गया है। राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली एजेंसी में यह नियम लागू होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नये सीईटी नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अभी तक जहां पास अभ्यर्थियों में से चार गुना को पेपर के लिए बुलाया जाता था, अब दस गुना अभ्यर्थियों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत नियम सरकार द्वारा आयोग के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन में बढ़ोतरी मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने का भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था। इसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। संशोधित योजना के अनुसार, लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि तुरंत प्रभाव से 15000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये कर दी है।