हरियाणा के शहरों में नये नियम लागू करने की तैयारी
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 3 जनवरी
हरियाणा के सभी शहरों में दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि, अपने उपयोग के मामलों में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग-अलग फ्लैट बेचे गये हों या पूरी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो।
शहरों में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गये हैं। इसके बाद नये नियम लागू कर दिए जाएंगे। नये नियमों के तहत अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट पर निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य रहेगा।
स्टिल्ट प्लस फोर के खिलाफ
लंबित है याचिका
हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत बनाने की नीति को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-चार में आता है, एफएआर बढ़ाने और स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बनाने की अनुमति देने का कदम किसी भी वैज्ञानिक/ इंजीनियरिंग अध्ययन के उठाया गया है।