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हजारों आवंटियों को राहत, एमनेस्टी योजना होगी लागू : नायब सैनी

05:15 AM Jun 11, 2025 IST
मुख्यमंत्री नायब सैनी।

चंडीगढ़, 10 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 128वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बैठक में प्रदेश के हजारों आवंटियों को राहत देने वाली एमनेस्टी योजना को लागू करने की घोषणा की गई, जिससे 6 जुलाई, 2020 के बाद ई-नीलामी के माध्यम से बेचे गए रद्द किए गए रिहायशी प्लॉटों को नियमित किया जा सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी की तीन महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया, जिनमें ई-आवास पोर्टल, ऑनलाइन एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी आवेदन पोर्टल और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम से जोड़ने का ऑनलाइन तंत्र शामिल है।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था फरीदाबाद एस्टेट में एस्टेट ऑफिसर-II के नए पद का सृजन। वर्तमान में फरीदाबाद शहरी एस्टेट में 62,606 संपतियां दर्ज हैं, जिनमें रिहायशी, वाणिज्यिक तथा संस्थागत श्रेणियां शामिल हैं। यह संख्या राज्य के किसी भी शहरी एस्टेट में सबसे अधिक है। तुलना करें तो गुरुग्राम के दोनों एस्टेट ऑफिस मिलाकर केवल 55,735 संपतियां प्रबंधित कर रहे हैं।
फरीदाबाद एस्टेट ऑफिसर का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह 70 सेक्टरों में फैला हुआ है, जिसमें न केवल फरीदाबाद के शहरी एस्टेट शामिल हैं बल्कि पलवल, हथीन, नूंह, रोजका मेव और तावडू के एस्टेट भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए लंबे समय से प्रशासनिक तथा विकास कार्यों में अत्यधिक भार महसूस किया जा रहा था।
नए एस्टेट ऑफिसर पद के सृजन से कार्य विभाजन में संतुलन आएगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी, प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी। इससे एचएसवीपी के कार्य निष्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित एमनेस्टी योजना का उ‌द्देश्य उन आवंटियों को राहत प्रदान करना है जिनके रिहायशी प्लॉट ई-नीलामी के बाद रद्द कर दिए गए थे। यह योजना 6 जुलाई 2020 से लेकर इस योजना की घोषणा तक आयोजित हुई ई-नीलामियों में खरीदे गए रिहायशी श्रेणी के प्लॉटों (ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को छोड़कर) पर लागू होगी। जो बोलीदाता प्लॉट की कुल लागत के 25 प्रतिशत में से कम से कम 15 प्रतिशत राशि पहले ही जमा कर चुके थे, किन्तु शेष राशि समय पर जमा न कर पाने के कारण जिनके प्लॉट रद्द कर दिए गए, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
इस योजना के तहत ऐसे आवंटियों को अपनी बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करना होगा। पहली एमनेस्टी योजना का लाभ न उठा पाने वाले बोलीदाता इस योजना के तहत भी पात्र होंगे। ऐसे आवंटियों को बकाया राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
बल्लभगढ़ में कॉलेज के लिए 5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सेक्टर-23 में सरकारी कॉलेज के निर्माण हेतु एचपीजीसीएल की 5 एकड़ भूमि को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में सीएम ‌द्वारा एचएसवीपी की तीन प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ भी किया गया। एचएसवीपी ई-आवास पोर्टल (हाउस अलॉटमेंट सिस्टम के लिए), ऑनलाइन एक्स-येशिया पॉलिसी आवेदन पोर्टल और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम के साथ एकीकृत करने का ऑनलाइन तंत्र।

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