सैलून संचालिका की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
सोनीपत, 16 मई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने सैलून संचालिका एवं टिक-टॉक सनसनी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 8 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव पुसार निवासी विनोद ने 28 जून, 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी श्वेता और शिवानी (21) कुंडली टीडीआई में टच एंड फेयर के नाम से सैलून चलाती थीं। फ्लैट को उन्होंने किराए पर ले रखा था। एक सप्ताह से उनकी बड़ी बेटी श्वेता अपने दोस्त नीरज के साथ एक कंपनी में काम पर जाने लगी थी। दिन में शिवानी सैलून पर रहती थी। रात को दोनों बहन घर आ जाती थी और सैलून पर रात को नीरज सोता था। उनकी बेटी शिवानी की दोस्ती 4 साल से प्याऊ मनियारी के रहने वाले आरिफ के साथ थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी ने करीब 15 दिन से मोहम्मद आरिफ से बोलचाल बंद कर रखी थी। 26 जून, 2020 को शिवानी सैलून पर अकेली थी। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शिवानी टिक-टाॅक पर भी काफी सक्रिय रहती थी और उसने कई वीडियो डाल रखी हैं।
बाद में उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्याऊ मनियारी के मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया था कि शिवानी के बोलचाल बंद होने की रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया था। उसने पुलिस को बताया कि घटना के दिन वह उसे मनाने के लिए सैलून पर गया था। न मानने पर उसने उसे धमकाया तो युवती पुलिस को फोन करने लगी। जिस पर उसने गला दबाकर उसे मार दिया था। उसके बाद शव को बेड में छिपाकर भाग गया था।