सपा नेता आजम खान को राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
प्रयागराज, 3 अप्रैल (एजेंसी)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले के गंज थाना में 2007 में दर्ज एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। अफसर खान नाम के एक व्यक्ति ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आजम खान के इशारे पर उसका घर ध्वस्त करा दिया गया। पुलिस ने 2007 में ही अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी थी। अफसर खान की 2017 में मृत्यु हो गई और उसके बेटे जुल्फिकार खान ने अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की। रामपुर के विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) ने 21 जनवरी 2025 को जांच करने का आदेश दिया। आजम के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के 18 साल बाद विरोध याचिका दाखिल की गई।