मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

संजौली मस्जिद की शेष दो मंजिलें भी गिराने के आदेश

05:00 AM May 04, 2025 IST

ज्ञान ठाकुर/ हप्र
शिमला, 3 मई
शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली स्थित विवादित मस्जिद की शेष दो मंजिलों को भी अवैध घोषित करते हुए पूरा ढांचा गिराने का आदेश दिया है।
पिछले साल दो समुदायों के बीच टकराव के बाद चर्चा में आयी इस मस्जिद की तीन मंजिलें पहले ही गिराई जा चुकी हैं। शनिवार को अंतिम सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के वकील मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागजात और नक्शा पेश करने में विफल रहे। दलील दी गयी कि मस्जिद 1947 से पहले अस्तित्व में थी और पुराने ढांचे को तोड़कर नया निर्माण किया गया। इस पर नगर निगम कोर्ट ने पूछा कि पुरानी मस्जिद को तोड़कर नयी बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गयी। करीब पौने घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दोपहर बाद नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने मस्जिद का पूरा ढांचा गिरने का फैसला सुनाया। इससे पहले, 5 अक्तूबर को निगम आयुक्त ने 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे।

Advertisement

Advertisement