शहरी निकाय चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी
दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 12 दिसंबर
हरियाणा में 34 शहरी निकायों के चुनाव दो चरण में होंगे। राज्य चुनाव आयोग की तैयारियों के अनुसार पहले चरण में तीन नगर निगम, दो नगर निगम के उपचुनाव, तीन नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। अगर सब ठीक-ठाक रहा तो पहले चरण के चुनाव 4 फरवरी से पहले चुनाव करा दिए जाएंगे। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 5 नगर परिषद और एक नगर पालिका के चुनाव होंगे।
राज्य चुनाव आयोग ने पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव कराने की योजना बनाई है। मानेसर नया निगम बना है, जहां पहली बार चुनाव होंगे। सोनीपत व अंबाला नगर निगमों में मेयर के उपचुनाव होंगे। सोनीपत के मेयर निखिल मदान सोनीपत तथा अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा कालका से विधायक चुनी जा चुकी हैं जिसके बाद दोनों पद खाली हो गए थे। अंबाला छावनी, पटौदी और सिरसा नगर परिषद के चुनाव भी पहले चरण में ही कराए जाएंगे।
इसके अलावा बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फर्रूखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर नगर पालिका के चुनाव भी पहले ही चरण में कराए जाएंगे। कालांवाली नगर पालिका का केस अदालत में होने के कारण यहां दूसरे चरण में चुनाव कराने की योजना है। वहीं थानेसर नगर परिषद में अभी वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण वहां दूसरे चरण में चुनाव होगा।
हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सरकार ने 4 फरवरी से पहले चुनाव कराने का भरोसा दिला रखा है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की पूरी कोशिश होगी कि 4 फरवरी तक पहले चरण के चुनाव करा लिए जाएं। यदि किसी कारणवश इसमें देरी हुई तो हाई कोर्ट से कुछ समय आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में बाकी बचे करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक और यमुनानगर नगर निगम में चुनाव कराए जाएंगे। थानेसर और कालांवाली के चुनाव भी दूसरे चरण में होंगे।
आयुक्त ने चुनाव में देरी के कारणों का रखा ब्योरा
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चुनाव में देरी के बारे में बताते हैं कि हमें केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने के कारण मतदाता सूचियां प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा वार्डों का आरक्षण, मेयर व प्रधान पदों का आरक्षण तथा राज्य सरकार द्वारा बीसी बी के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बाद नये सिरे से वार्डों का निर्धारण किया जाना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। पहले चरण के चुनाव 4 फरवरी से पहले कराने की योजना है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव भी राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के 10 से 15 दिनों के भीतर करा लेने की योजना है।
सीधे मतदान से चुने जाएंगे मेयर व प्रधान
मेयर, नगर परिषद के प्रधान और नगर पालिका के प्रधान के चुनाव सीधे मतदान के जरिये होंगे। यानी विधानसभा के चुनाव की तरह होंगे। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल होगा। वार्डों में चुनाव की पुरानी प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी, लेकिन वहां भी ईवीएम से ही चुनाव होंगे।
31 दिसंबर तक होगा आपत्तियाें का निपटान
शहरी निकाय के पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूचियां जारी होंगी। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने शेड्यूल घोषित कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से राज्य चुनाव आयोग को 12 सितंबर 2024 तक की मतदाता सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं, जिनके आधार पर राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं। 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूचियों को वार्डों में बांटने का काम होगा। 17 दिसंबर को इन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। 23 दिसंबर तक इन मतदाता सूचियों पर दावे व आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। उसके बाद रिवाइजिंग अथॉरिटी एसडीएम, डीआरओ और नगराधीश 27 दिसंबर तक आपत्तियों का निपटारा करेंगे। रिवाइजिंग अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध 31 दिसंबर तक डीसी के पास अपील डाली जा सकेगी। डीसी 3 जनवरी तक इन अपीलों का निपटान करेंगे तथा 6 जनवरी को फाइनल मतदाता सूचियां जारी कर दी जाएंगी।