नयी दिल्ली, 19 मई (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया माफ करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है। पीठ ने वोडाफोन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, ‘हम इन याचिकाओं से वाकई हैरान हैं जो हमारे सामने आई हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती। हम इसे खारिज करेंगे।' अदालत ने दूरसंचार कंपनियों की मदद करने की सरकार की इच्छा के रास्ते में आने से इनकार किया। रोहतगी ने सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में जुलाई तक स्थगन की मांग की। जब अदालत ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह इस बात की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या अदालत को परेशान किए बिना कुछ समाधान खोजा जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘अगर सरकार आपकी मदद करना चाहती है, तो उन्हें करने दीजिए। हम बीच में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसे (याचिका को) खारिज किया जाता है।'