विधायक धर्म सिंह छौक्कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
समालखा, 29 मई (निस)
धनशोधन मामले में बेटे सिकंदर छौक्कर की गिरफ्तारी के बाद अब समालखा के विधायक धर्म सिंह छौक्कर पर कभी भी गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है। ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ ही समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
उल्लेखनीय है कि घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा होम्स रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं। धर्म सिंह छौक्कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। विधायक धर्म सिंह छौक्कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण छौक्कर परिवार के पास था। एसएएफपीएल ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती समूह आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की थी।