वक्फ अधिनियम की वैधता पर सुनवाई से पहले केंद्र ने दाखिल की कैविएट
नयी दिल्ली, 8 अप्रैल (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। यह कैविएट मंगलवार को दायर की गई, ताकि अदालत इस पर कोई फैसला सुनाने से पहले केंद्र को सुने। बता दें, कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके जरिए याचिका दायर करने वाला पक्ष यह सुनिश्चित करता है कि अदालत बिना उसकी दलीलें सुने कोई आदेश न दे। इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीतिक नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद सहित कई संगठनों द्वारा दाखिल की गई हैं। अब तक ऐसी 10 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत में पहुंच चुकी हैं।
इस घटनाक्रम से जुड़े अधिवक्ताओं के मुताबिक, यह याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जा सकती हैं, हालांकि अभी तक ये मामले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए हैं। चीफ जस्िटस की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 अप्रैल को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को आश्वासन दिया था कि इन याचिकाओं को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।