मनीमाजरा (चंडीगढ़), 28 मार्च (हप्र)करीब 10 साल पुराने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने निलंबित डीएसपी राम चंद्र मीणा को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी अमन ग्रोवर को 4 साल की सजा के साथ 20 हजार जुर्माना लगाया।वर्ष 2015 में सीबीआई ने डीएसपी मीणा को गिरफ्तार किया था। उन पर सेक्टर 22 के चावला पेट्रोल पंप के मालिक की बेटी ने 40 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। शुक्रवार को जैसे ही अदालत का फैसला आया, सीबीआई ने दोनों को हिरासत में लिया था और सजा शनिवार को सुनाई गई।सीबीआई के मुताबिक आरोपियों ने सेक्टर-9 की रहने वाली गुनीत कौर से उनके परिवार को एक एफआईआर में गिरफ्तार न करने की एवज में रुपये मांगे थे। गुनीत के पिता गुरकृपाल सिंह चावला, मां जगजीत कौर और भाई हरमीत चावला के खिलाफ 26 दिसंबर 2014 को धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। ऐसे में आरोपी गुनीत से उसके परिवार को केस से बाहर निकलने के लिए रिश्वत मांगी। इस पर गुनीत ने सीबीआई को शिकायत दे दी। सीबीआई ने फिर ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस का ट्रायल पहले ही करीब पांच साल बाद शुरू हुआ था।