यूपीएससी धोखाधड़ी केस : पूजा खेडकर को 14 फरवरी तक राहत
नयी दिल्ली (एजेंसी) :
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की आरोपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को बुधवार को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया। खेडकर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि खेडकर के साथ अब तक कुछ भी नहीं हुआ है और ‘किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं है।' जब शीर्ष अदालत ने खेडकर की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा तो लूथरा ने कहा कि उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है और कानूनी उपाय अपना रही हैं। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है।