मुंबई, 4 मार्च (एजेंसी)बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसमें सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघनों के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह आदेश मशीनी तरीके से पारित किया गया था। जस्टिस शिवकुमार डिगे की एकल पीठ ने कहा कि विशेष अदालत का एक मार्च का आदेश बिना विस्तृत जानकारी के और आरोपी की कोई विशेष भूमिका बताए बिना मशीनी तरीके से पारित किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता (सपन श्रीवास्तव) को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है।