बिभव को दस्तावेजों की सूची देने का आदेश रद्द करने की अपील
05:00 AM Mar 05, 2025 IST
नयी दिल्ली, 4 मार्च (एजेंसी)दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने की अपील की। जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस के वकील से एक नोट प्रस्तुत करने को कहा और सुनवाई 11 मार्च के लिए स्थगित कर दी। पुलिस ने निचली अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यह आदेश कानून की दृष्टि से गलत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक अन्य मामले में अभियुक्त को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विचार कर रहा है तथा अधीनस्थ अदालतों को निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
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