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बंदियों को दी अधिकारों की जानकारी

04:11 AM Jun 19, 2025 IST

जींद (हप्र) : जिला जेल में बुधवार को जागरूकता शिविर लगाया गया। जिसमें बंदियों को न्याय रक्षक नंद मोहन शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत प्रदत्त विधिक सहायता के अधिकार तथा उनके अन्य मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कैदियों को जमानत के अधिकार, पैरोल, फरलो एवं रिहाई (रिमिशन) से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही, कैदियों के पुनर्वास हेतु उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और उनसे इन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि जागरूकता शिविर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदियों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं झेलना पड़े। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी कैदियों एवं विचाराधीन बंदियों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। यदि किसी बंदी को अपने केस की पैरवी हेतु प्राधिकरण के अधीन किसी वकील की सेवा लेनी हो, तो वह इसके लिए जेल प्रशासन या न्याय रक्षक के माध्यम से लिखित दरख्वास्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भेज सकता है।

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