मोहाली, 12 जनवरी (हप्र)पंजाब सरकार ने इमिग्रेशन कंपनियों की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रोकॉन इमिग्रेशन सॉल्यूशंस और फ्यूचर डेवलपर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि प्रोकॉन इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के मालिक परमिंदर सिंह का लाइसेंस 7 अगस्त को समाप्त हो गया था।कंपनी ने न तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराया और न ही मासिक रिपोर्ट जमा की। इसके अलावा विज्ञापन जारी करने या नोटिस का जवाब देने में भी लापरवाही बरती गई। एडीसी ने कहा कि कंपनी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) का उल्लंघन किया है। फ्यूचर डेवलपर्स के मालिक मलकीत सिंह बराड़ का लाइसेंस 24 दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुका था।