प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीबों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य
इन्हीं बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा आज सिविल सचिवालय में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। अभी तक 70 प्रतिशत स्कूलों ने उज्जवल पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सीटें तय की हैं।
बाकि के 30 प्रतिशत स्कूलों ने सीटें जल्द तय नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ मान्यता रद करने का भी कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 (6) के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
इसी तरह से एक्ट 158 (7) के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल पांच साल से पहले स्कूल की वर्दी नहीं बदल सकते। अभी तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 40 और ई-मेल के माध्यम से 57 शिकायतें की हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है। अगर स्कूलों की गलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हरियाणा एलीमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर जितेंद्र दहिया मौजूद रहे।