प्रवासी नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने पर बुजुर्ग को 20 साल की कैद
रेवाड़ी, 23 फरवरी (हप्र)
प्रवासी नाबालिग लडक़ी से अश्लील हरकत करने के दोषी बुजुर्ग को जिला न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार प्रवासी मजदूर परिवार जिला के एक गांव में मजदूरी करने आया था। मुखिया का आरोप है कि 23 दिसंबर 2022 को उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी पास ही एक किराने की दुकान पर सामान लेने गई थी। जब वह लौट रही थी तो रास्ते में बुजुर्ग दलीप सिंह ने उसे मिठाई देने के बहाने कमरे में बुला लिया। उसने बहला-फुसलाकर लड़की के कपड़े उतरवाये और उसके उससे अश्लील हरकत की। रोती हुई लड़की घर पहुंची और मां को आपबीती बताई।
बच्ची के पिता ने तुरंत पुलिस को इस घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी दलीप सिंह को हिरासत में ले लिया। लड़की का मेडिकल करवाने के बाद उसके बयान दर्ज किये गए। पुलिस ने पीड़िता और दोषी के कपड़ों को भी कब्जे में ले लिया। एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद ने केस की पैरवी की। कैलाश चन्द ने कहा कि न्यायाधीश लोकेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। तत्पश्चात अदालत ने दलीप को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पीडि़ता के लिए चार लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया गया है।