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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस

04:07 AM Jul 16, 2025 IST
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा।
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हरीश भारद्वाज
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रोहतक, 15 जुलाई (हप्र)

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सिंह ने एक मीडिया बातचीत में उनके खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिया, जिससे उनकी राजनीतिक साख को गहरा नुकसान हुआ है। हुड्डा की ओर से यह नोटिस वरिष्ठ अधिवक्ता शिव भटनागर और युवराज नांदल के माध्यम से भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सिंह द्वारा किया गया दावा पूरी तरह मनगढ़ंत है और इसका कोई प्रमाण नहीं है।

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हाल ही में दिए गए एक कथित विवादास्पद बयान को लेकर पूर्व लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह को कड़ी कानूनी चेतावनी दी है। हुड्डा ने आरोप लगाया है कि अर्जुन सिंह ने 8 जुलाई 2025 को एक मीडिया बातचीत के दौरान एक झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिया, जिससे उनकी दशकों की राजनीतिक छवि को गहरा आघात पहुँचा है।

क्या था विवादास्पद बयान?

आरोप है कि उत्तर 24 परगना में मीडिया से बात करते हुए अर्जुन सिंह ने कथित रूप से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे… भूपिंदर हुड्डा। एक बार मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वह हर महीने की 30 तारीख को सोनिया गांधी को 2500 करोड़ रुपये नहीं भेजें, तो वह अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खो देंगे। बताया जा रहा है कि यह बयान एएनआई समेत कई राष्ट्रीय मीडिया माध्यमों में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई।

झूठ, द्वेष और राजनीतिक षड्यंत्र

वरिष्ठ अधिवक्ता शिव भटनागर और युवराज नंदल द्वारा भेजे गए 7 पृष्ठों के कानूनी नोटिस में कहा गया है कि यह बयान पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और अपमानजनक है। नोटिस में कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अर्जुन सिंह के बीच कभी कोई व्यक्तिगत मुलाकात या बातचीत नहीं हुई, न ही ऐसा कोई प्रमाण मौजूद है।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस झूठे बयान से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुँची है, और यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356(1) व 356(2) के तहत मानहानि का आपराधिक मामला बनता है।

माँगें क्या हैं?

कानूनी नोटिस में अर्जुन सिंह से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित माँगें पूरी करने को कहा गया है। अपने अपमानजनक बयान के लिए लिखित सार्वजनिक माफ़ी जारी करें। बयान को मीडिया और सोशल मीडिया से तत्काल वापस लें। माफ़ी उन्हीं मंचों पर व्यापक रूप से प्रकाशित करें, जिनसे बयान दिया गया था।

अन्यथा होगी आपराधिक व दीवानी कार्रवाई

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि अर्जुन सिंह उक्त अवधि में माफ़ी नहीं माँगते, तो हुड्डा उनके खिलाफ आपराधिक और सिविल कार्यवाही शुरू करेंगे, जिसमें मानहानि का मुकदमा और हर्जाने की माँग भी शामिल होगी।

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