टोहाना 18 अप्रैल (निस)एसडीएम प्रतीक हुड्डा द्वारा गांव चांदपुरा स्थित गुरुद्वारा संगतसर साहिब के अटैच प्रॉपर्टी विवाद पर अपना फैसला सुनाया गया है। इस निर्णय के तहत गुरुद्वारा संगतसर साहिब के प्रबंधन का अधिकार प्रथम पक्ष पूर्व प्रधान जगरूप सिंह, नाजर सिंह, सरपंच अमरीक सिंह निवासी चांदपुरा व अन्य को सौंपते हुए, समस्त रिकॉर्ड भी प्रथम पक्ष को प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं।रिसीवर नियुक्त किए गए थाना प्रबंधक जाखल को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए समस्त रिकॉर्ड प्रथम पक्ष को सौंपेंने के आदेश दिए हैं।गौरतलब है कि गुरुद्वारा संगतसर साहिब, गांव चांदपुरा के प्रबंधन को लेकर दो पक्षों द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था, जिससे स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा इस प्रकरण में एक मई 2023 को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्रवाई की गई थी तथा गुरुद्वारा साहिब के रकबे को अटैच कर लिया गया था।दोनों पक्षों की विस्तृत जिरह और दस्तावेजी साक्ष्यों के गहन अध्ययन के पश्चात उपमंडलाधीश प्रतीक हुड्डा ने यह निर्णय लिया कि गुरुद्वारा का प्रबंधन प्रथम पक्ष को सौंपा जाए।