पूर्व पार्षद पवन पिंका को झटका, जमानत अर्जी डिसमिस
राजपुरा, 5 मार्च (निस)
कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद पवन पिंका को उस समय झटका लगा जब राजपुरा की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी डिसमिस कर दी। गौर हो कि नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी अवतार चंद ने 3 मार्च को राजपुरा पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि श्री उषा माता मंदिर नजदीक प्रताप कालोनी के सामने सरकारी जगह पर कुछ लोगों ने अस्थायी शैड डाले हुए थे। उनको हटाने के लिए वह अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। शैड हटाने के दौरान पूर्व पार्षद पवन पिंका ने आकर बदसलूकी की और बहसबाजी करने के अलावा कर्मचारियों से झगड़ा करने का प्रयास किया।
इस वजह से पूरी तरह से शैड नहीं हटाए जा सके। राजपुरा पुलिस ने पूर्व कांग्रेसी पार्षद पिंका के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पवन पिंका को 4 मार्च को राजपुरा की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकार के साथ-साथ अधिकारियों को भी चेतावनी दी थी कि समय आने पर झूठा केस दर्ज करवाने वालों को भुगतना पड़ेगा। राजपुरा की अदालत ने आज पवन पिंका की जमानत की अर्जी डिसमिस कर दी।