मोहाली,13 दिसंबर (हप्र )कपूरथला में तैनात रहे पूर्व इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को हथियार, हेरोइन, स्मैक सहित गिरफ्तार करने के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इंद्रजीत सिंह 2017 से जेल में बंद है और उसने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इंद्रजीत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एसटीएफ की ओर से इंद्रजीत सिंह और उसके साथी गनमैन एएसआई अजैब सिंह, पूर्व फौजी साहिब सिंह और बलविंदर सिंह के खिलाफ उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट, आईपीसी की धारा 218, 466, 471, 120बी, 384 व आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी। एसटीएफ अनुसार पूर्व इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह मोटी रकम लेकर आरोपियों को छोड़ देता था। इंद्रजीत सिंह के पास से 4 किलो हेरोइन, तीन किलो स्मैक, 12 बोर के 41 कारतूस, 315 बोर के 43 कारतूस, 32 बोर के 60 कारतूस, 9 एमएम बोर के 66 कारतूस, एके-47 के 115 कारतूस, 7.62 बोर के 25 कारतूस, 30 बोर के 33 कारतूस, दो एके 47 के मैग्जीन, 32 बोर के दो मैग्जीन, 9 एमएम के 2 मैग्जीन, 22 बोर का 1 मैग्जीन, 38 बोर रिवॉल्वर का 1 मैग्जीन, 9 एमएम का पिस्टल, दो एके-47 राइफल, भारतीय करंसी 16.50 लाख, 3550 विदेशी पौंड, 1 इनोवा और 1 स्कार्पियो कार बरामद की थी।