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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट हिरासत यातना के मामले में बरी

05:21 AM Dec 09, 2024 IST
पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट हिरासत यातना के मामले में बरी
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पोरबंदर, 8 दिसंबर (एजेंसी)
गुजरात के पोरबंदर की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को हिरासत में यातना देने के मामले में बरी कर दिया। अदालत ने यह निर्णय सबूतों के अभाव में दिया, और कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। मामला 1997 का था, जब नारन जादव ने आरोप लगाया था कि भट्ट और कांस्टेबल वजुभाई चाउ ने उसे अपराध कबूल करवाने के लिए शारीरिक और मानसिक यातनाएं दीं।

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जादव ने यह शिकायत मजिस्ट्रेट अदालत में दी थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। हालांकि, अदालत ने यह माना कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। संजीव भट्ट पहले ही जामनगर में 1990 में हुई एक हिरासत मौत के मामले में आजीवन कारावास और 1996 में राजस्थान के एक वकील को फंसाने के लिए मादक पदार्थ रखने के मामले में 20 साल जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर नकली साक्ष्य तैयार करने के मामले में भी आरोपी माना जाता है।

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