पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत से इनकार
नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और ओबीसी तथा दिव्यांग कोटे का गलत लाभ उठाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी पूजा खेडकर के खिलाफ मजबूत मामला बनता है और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक मामला है।
पूजा खेडकर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के वकील और शिकायतकर्ता संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध किया। पूजा खेडकर ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया है।