पास्टर बजिंदर सिंह को उम्रकैद
राजीव तनेजा/हप्र
मोहाली, 1 अप्रैल
महिला से दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में चर्च के एक पास्टर बजिंदर सिंह को अदालत ने उम्रकैद (जब तक उसकी मौत नहीं होती) और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सेशन जज ने नामजद बाकी आरोपियों अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को सबूतों की कमी के चलते पहले ही बरी कर दिया था, जबकि एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रॉयल के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट परिसर में शिकायतकर्ता महिला बेहोश भी हो गई, लेकिन होश में आने पर बोली कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था।
इससे पहले मंगलवार को पास्टर बजिंदर सिंह को कड़ी सुरक्षा में मोहाली अदालत में लाया गया था। पास्टर ने मास्क पहन रखा था। अदालत ने जैसे ही पास्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई तो वह रोने लगा। उसके वकील ने अदालत में पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से तर्क दिया कि उसके बच्चे छोटे हैं और उसकी पत्नी बीमार है। वह एक सोशल वर्कर है, उसे सजा सुनाते समय नरम रुख अपनाया जाए। अदालत ने उसकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस को अंदेशा था कि पास्टर बजिंदर को सजा सुनाए जाने पर उनके समर्थक हंगामा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने कोर्ट में कड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। सजा सुनाए जाने के बाद कड़े सुरक्षा घेरे में उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया।
वीडियो बनाकर जबरन बनाता रहा शारीरिक संबंध
वर्ष 2017 में शिकायतकर्ता महिला एक ढाबे पर पास्टर बजिंदर सिंह के संपर्क में आई थी। बजिंदर प्रार्थना सभा चलाता था जिसमें महिला भी शामिल होने लगी। शिकायत के अनुसार 2017 की एक शाम को बजिंदर ने उसे जीरकपुर के एक ढाबे पर बुलाया और कहा कि वह अपना पासपोर्ट भी साथ लेकर आए। फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने फ्लैट में ले गया और कहा कि वह कुछ दिन बाद यूके जा रहा है महिला को भी ले जाएगा। विदेश लेकर जाने का झांसा देकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसको बेहोश करके उसकी अश्लील वीडियो बना ली। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाता रहा। वर्ष 2018 में जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पास्टर बजिंदर सिंह सहित कुल 7 लोगों, जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल थे, के खिलाफ मामला दर्ज किया था।