पार्किंग शुल्क नियमों का पालन न करने पर कनिष्ठ अभियंता निलंबित
>मनीमाजरा (चंडीगढ़), 20 मार्च (हप्र)शहर में पार्किंग शुल्क नियमों का पालन न करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने बृहस्पतिवार को कनिष्ठ अभियंता लोकनिर्माण विभाग को निलंबित करने का आदेश दिया और बीएंडआर विंग के संबंधित कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जानकारी के मुताबिक बीएंडआर विंग के कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार को पार्किंग शुल्क नियमों का पालन न करने पर निलंबित किया गया।
संबंधित कार्यकारी अभियंता अनुराग बिश्नोई और उपमंडल अभियंता अखिल धीमान को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे तीन दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है कि पार्किंग कर्मचारियों के परिचारकों की देखरेख और निगरानी ठीक से क्यों नहीं की जा रही है। जारी आदेश में कहा गया है कि यह उनकी ओर से पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है और इसका जवाब मुख्य अभियंता, एमसी, चंडीगढ़ के कार्यालय को तीन कार्य दिवसों के भीतर पहुंचना चाहिए। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। आयुक्त द्वारा एमसीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई औचक जांच के दौरान यह पाया गया कि स्मार्ट सिटी कार्यालय सेक्टर 17 चंडीगढ़ के पास पार्किंग में उचित जांच के बिना वाहन प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। परिणामस्वरूप पार्किंग शुल्क नियमों का पालन नहीं हो रहा था।