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पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले : संपत्ति नियमों में बदलाव, पुराने कानून होंगे खत्म

04:13 AM May 24, 2025 IST
चंडीगढ़, 23 मई (ट्रिन्यू)मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास और औद्योगिक प्रोत्साहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय पंजाब प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकाय संपत्तियों के ट्रांसफर नियम, 2021 में संशोधन का रहा। अब शहरी निकायों से संपत्ति खरीदने वालों को बिक्री मूल्य की पूरी राशि अलॉटमेंट की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, जबकि पहले यह भुगतान छह किस्तों में किया जा सकता था।

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सरकार का मानना है कि इस बदलाव से शहरी निकायों की राजस्व वसूली तेज होगी, उनके वित्तीय संसाधन मजबूत होंगे और किस्तों में भुगतान से होने वाले विवादों में कमी आएगी। इससे आम जनता को भी पारदर्शिता और तेजी का लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने ‘पंजाब अप्रोप्रीएशन एक्ट्स (रद्द) विधेयक, 2025’ को भी मंजूरी दी है। यह विधेयक वर्षों पुराने और अप्रचलित हो चुके कानूनों को समाप्त करेगा, जिससे वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और सरल बनाया जा सकेगा।

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उद्यमिता को मिलेगा नया आधार

कैबिनेट ने 'पंजाब इनोवेशन मिशन' के लिए 5 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है, जिससे पंजाब को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों के लिए सेवा नियम

बैठक में पंजाब पुलिस के 207 विशेष पदोन्नत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों को मंजूरी दी गई। इससे न केवल पदोन्नति की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सेवा से जुड़े मामलों का संचालन भी अधिक सुव्यवस्थित होगा।

 

 

 

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