नेशनल हेराल्ड मामला कोर्ट का सोनिया, राहुल को नोटिस जारी करने से इनकार
नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ईडी ने दावा किया कि कानून के नये प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान (ईडी के आरोपपत्र के समतुल्य) आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, ‘हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले। नोटिस जारी किया जाए।’ न्यायाधीश ने कहा कि इससे पहले कि अदालत इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है। अदालत ने कहा, ‘जैसा कि अहलमद ने बताया है, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।’ मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी।