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निगम चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

04:25 AM Jan 01, 2025 IST
निगम चुनाव   राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश
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फरीदाबाद, 31 दिसंबर (हप्र) : नगर निगम फरीदाबाद के आम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994, हरियाणा नगर निगम नियम, 1978 के नियम 14 और नियम-14ए पर स्पष्टीकरण भेजा है।
इस संबंध में आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि अंतिम रूप से प्रकाशित वार्डवार मतदाता सूची में नामों को शामिल करना, हटाना और सुधार करना, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के संबंधित भाग में मौजूद था और नगर निगम, नगर पालिका की अंतिम रूप से प्रकाशित वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका, वह नाम शामिल करने, किसी प्रविष्टि में सुधार या किसी अन्य वार्ड में नाम स्थानांतरित करने के लिए उपायुक्त को फॉर्म-ए में आवेदन कर सकता है। नाम शामिल करने या हटाने की आपत्ति के लिए फॉर्म बी, 14, में आवेदन किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करना या कोई व्यक्ति जिसका नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग में विद्यमान था तथा वह अपना नाम नियम 4 एवं 14 के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिकाओं की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं करवा सका था तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को केवल निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि तक रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने से लेकर नामांकन की अंतिम तिथि तक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होगा। ऐसे आवेदनों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी आवेदक का नाम इस नियम के अंतर्गत संबंधित नगर निगम, नगर पालिकाओं के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो गया है तथा वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि यह भी प्रावधान है कि इस नियम के तहत उस नगर निगम, नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख के बाद मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन नहीं किया जाएगा और किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

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