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नाबालिग बच्चे का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने वाले को 20 साल कैद

04:41 AM May 14, 2025 IST
प्रतीकात्मक चित्र।
रेवाड़ी, 13 मई (हप्र)

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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग बच्चे का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। थाना सेक्टर 6 धारूहेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 19 अप्रैल, 2023 की दोपहर उनका नाबालिग बेटा स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उन्हीं के गांव का एक युवक उसके बेटे का अपहरण करके ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसी दौरान एक अन्य युवक ने उसे देख लिया और बच्चे को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना सेक्टर-6 धारूहेड़ा में अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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