नाबालिग पहलवान से दुष्कर्म के दोषी कोच को 20 साल कैद
जींद, 27 फरवरी (हप्र)
जींद में खेल प्रतियोगिता से लौट रही नाबालिग पहलवान के साथ रेप के दोषी कोच को एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने 20 साल कैद और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार 23 फरवरी, 2024 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग कुश्ती पहलवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह स्कूल के साथ बनी प्राइवेट खेल एकेडमी में प्रेक्टिस करती थी। इस एकेडमी में ईंटल कलां गांव का सुनील कोच के रूप में कुश्ती सिखाता था। सात और आठ फरवरी, 2024 को हिसार के मिर्चपुर में खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी तो कोच सुनील उन्हें खिलवाने के लिए ले गया। वहां से वापस लौटते समय कोच सुनील ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बताया कि उसे गांव में छोड़ देगा। इसके बाद आरोपी ने गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर अंजाम भुगतने तक की धमकी दी गई। वह डर के मारे चुप रही।