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नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा

04:32 AM Jan 01, 2025 IST
नाबालिग के अपहरण  दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा
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रेवाड़ी, 31 दिसंबर (हप्र)
थाना रामपुरा पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर एक 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने और एक अन्य बच्ची से बाल मजदूरी करवाने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 1.47 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस को दी शिकायत में थाना रामपुरा क्षेत्र की एक महिला ने बताया था कि 9 नवंबर, 2022 को उसकी 15 साल की बेटी और 11 साल की नातिन किसी काम से घर से बाहर गई थीं। इसके बाद दोनों वापस नहीं लौटीं। दोनों के न मिलने पर महिला ने रामपुरा थाना में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया था। इसके बाद 15 साल की बच्ची ने मध्य प्रदेश के भोला उर्फ कालू पर अपहरण कर दुष्कर्म करने और उसी गांव की एक महिला पर दोनों बच्चियों से एक ईंट भट्ठा पर बाल मजदूरी करवाने का आरोप लगाया था। आरोपियों ने बच्चियों के गहने भी छीन लिए थे। पुलिस ने 17 दिसंबर 2022 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जेवरात छीनने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत में भोला उर्फ कालू को 20 साल कैद और 92 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत में महिला आरोपी पर भी 20 साल कैद की सजा और 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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