दुष्कर्म मामले में पास्टर बजिंदर सिंह अदालत में पेश
मोहाली, 18 मार्च (हप्र)
युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद गिरफ्तार पास्टर बजिंदर सिंह मंगलवार को अदालत में पेश हुए। अदालत में उनके वकील एचएस धानोआ ने याचिका दायर करके अदालत को बताया कि 3 मार्च को पास्टर बजिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती थे, जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अदालत को बताया कि बजिंदर सिंह ने कभी भी अदालत में पेश होने के लिए टालमटौल नहीं किया और न ही कभी अदालत को गुमराह किया। दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर जमानती वारंट रद्द करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। 24 मार्च तक अगर किसी पक्ष ने किसी भी की तरह की कोई याचिका अदालत में दायर नहीं की तो अदालत उस दिन इस केस में अपना आखरी फैसला भी सुना सकती है, क्योंकि यह मामला इस समय अंतिम फैसले पर अदालत में सुरक्षित रखा गया है।
इस मामले में जीरकपुर पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर पास्टर बजिंदर सिंह सहित कुल 7 आरोपियों जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के नाम शामिल हैं, के खिलाफ धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को उस समय गिरफ्तार किया था, जब इंग्लैंड के बरमिंघम शहर में करवाए जा रहे एक सेमिनार में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंचा था। पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ कपूरथला थाने में भी एक महिला ने कुछ दिन पहले ही मामला दर्ज करवाया है । इस मामले में पुलिस पास्टर बजिंदर सिंह की शमूलियत संबंधी जांच भी कर रही है।