दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
फरीदाबाद, 26 मई (हप्र)
दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को गर्भवती करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला महिला थाना एनआइटी में 12 अप्रैल, 2021 को दर्ज हुआ था। एनआईटी की एक कालोनी में किशोरी अपनी मां व तीन बहनों के साथ रहती है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। मां घरों में काम करती है। श्यामल मंडल नामक युवक, जो रिक्शा चलाता था, का किशोरी के घर आना-जाना था। 2020 में उसने किशोरी को पैसे देने का लालच देकर अपने भाई के घर बुला लिया। वहां और कोई नहीं था। धमकी देकर किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद कई बार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
फरवरी, 2021 में किशोरी की तबीयत खराब हो गई। उसकी मां उसे डाक्टर के पास ले गई, जहां बताया गया कि वह गर्भवती है। इसके बाद किशोरी ने सच्चाई अपनी मां को बताई। मां उसे लेकर पुलिस के पास गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने बताया कि अदालत ने दोषी को अब सजा सुनाई है।