नयी दिल्ली, 4 मार्च (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिअद नेता बिक्रम मजीठिया को उनके खिलाफ ड्रग्स केस की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष 17 मार्च को सुबह करीब 11 बजे पेश होने का आदेश दिया। यह आदेश उस समय आया है, जब पंजाब सरकार ने कहा कि मजीठिया जांच में सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। मजीठिया ने उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान करने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत से पूछताछ की तारीख तय करने का अनुरोध किया था।पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि जांच में सहयोग करना जमानत के लिए अनिवार्य शर्त है और मजीठिया को इसका पालन करना होगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने आदेश दिया, ‘हम प्रतिवादी (मजीठिया) को 17 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे एसआईटी (पटियाला) के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हैं। यदि आगे जांच की आवश्यकता होगी, तो प्रतिवादी अगली तारीख को उसी समय उपस्थित होंगे और सहयोग करेंगे।' शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 10 अगस्त, 2022 को मजीठिया को जमानत देने के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मानने के लिए ‘उचित आधार' है कि वह दोषी नहीं हैं, लेकिन उसने अपनी टिप्पणी को केवल जमानत याचिका के निर्णय तक सीमित रखा। हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए। इस मामले में पटियाला जेल में पांच महीने से अधिक समय बिताने के बाद मजीठिया को रिहा कर दिया गया।