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डीसी कालोनी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की भूमि की नीलामी पर सवाल

04:39 AM Mar 28, 2025 IST
डीसी कालोनी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की भूमि की नीलामी पर सवाल
कैथल लघु सचिवालय में डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे आप पार्टी के नेता व कार्यकर्ता।-हप्र
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कैथल, 27 मार्च (हप्र)
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डीसी कालोनी कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी की भूमि की नीलामी पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। आप के पदाधिकारी बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी प्रीति को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष जगमग मटौर ने आरोप लगाया कि इस नीलामी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उनका आरोप है कि सौ करोड़ रुपये से ज्यादा मार्केट कीमत की जमीन को मात्र 12.75 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। इससे सरकारी खजाने को लगभग 94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ज्ञापन सौंपने के बाद जगमग मटौर ने कहा कि डीसी स्वयं इस समिति की सदस्य हैं, इसलिए वे इस मामले की जांच नहीं कर सकतीं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर किसी को शिकायत करनी है तो वह उच्चाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। इसके बाद डीसी ने उनका ज्ञापन ले लिया और उसे सरकार के पास भेजने का आश्वासन दिया। आप पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भूमाफियों द्वारा समिति के सदस्यों को धमकाया जा रहा है। इसलिए वे आगे आने से डर रहे हैं।

नियमों की हुई अनदेखी

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जगमग मटौर और मास्टर सतबीर गोयत ने कहा कि वर्ष 1991 में 161 सदस्यों की सोसायटी ने 31 कनाल 19 मरले जमीन 10 लाख रुपये में खरीदी थी और 1.25 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई थी। इसके बाद सोसाइटी में विवाद हुआ, जिससे वर्ष 1992 में करनाल मंडल में केस दर्ज हो गया, जिसके बाद प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई। आरोप है कि वर्ष 2003 से 2013 के बीच कई बार नीलामी का प्रयास हुआ, लेकिन नियमों की अनदेखी जारी रही। जगमग मटौर ने बताया कि छह मार्च 2025 को नीलामी का शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन इसके लिए केवल चंडीगढ़ के एक अखबार में विज्ञापन दिया, जिसमें खेवट नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भी नहीं दी गई। इस मौके पर शिक्षा विंग प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर सतबीर गोयत, दलबीर सौंगरी, सुनील सहारण, प्रदीप कुराड़, जोगिंद्र श्योकंद, राजबीर, जसविंद्र राणा, सौरभ सिंगला और ईशम सिंह पूंडरी मौजूद रहे। इस बारे में जब डीसी प्रीति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डीसी कालोनी कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की भूमि का मामला अभी प्रक्रियाधीन है। इसमें जो भी कार्यवाही होगी, वह पूरी तरह से नियमानुसार की जाएगी।

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