मनीमाजरा (चंडीगढ़), 7 जुलाई (हप्र)चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन विभाग ने टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाओं के किराए को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत प्रशासक द्वारा अधिकृत राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश जारी करते हुए यह नई किराया दरें लागू की गई हैं। यह अधिसूचना पूर्व में 31 मार्च 2022 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए प्रभाव में लाई गई है। परिवहन सचिव दीप्रवा लाकड़ा, आईएएस ने जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये दिशा-निर्देश केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीमा के भीतर सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर लागू होंगे।